Traffic Rules Update: कई लोगों का मानना है कि आधी बाजू की शर्ट पहनकर मोटरसाइकिल चलाने वालों पर चालान काटने का नियम है। इस लेख में हम इस इ बारे में विस्तार से जानते है।
आज कल सोहल मिडिया पर एक पोस्ट बहोत वायरल चल रही थी। जिसमे दावा किया गया है की, अगर आपन बाइक चलते समय हाफ स्लीव्ज के कपडे पहनते है तो आपको जुरमाना देना पड़ेगा। हालाँकि, आपको बता दे की, मोटर व्हीकल एक्ट में छोटी बाजू की शर्ट पहनने वालों पर जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। 2019 में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय ने एक ट्वीट में इस बारे में स्पष्टीकरण दिया था।
ट्वीट में कहा गया है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट (2019 में लागू) में हाफ स्लीव शर्ट पहनने पर ड्राइवरों को चालान जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाइक या स्कूटर चलाते समय हाफ स्लीव शर्ट या टी-शर्ट पहनने पर आपका चालान नहीं काटा जा सकता।
इसके अलावा, ट्वीट में यह भी कहा गया है कि लुंगी या बनियान पहनकर वाहन चलाने, वाहन में अतिरिक्त बल्ब न रखने, विंडशील्ड गंदा होने और चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर चालान जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। ट्वीट का उद्देश्य आम भ्रांतियों को दूर करना और यह सुनिश्चित करना था कि जनता वास्तविक यातायात नियमों के बारे में जागरूक हो।
सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करना हमेशा ज़रूरी है। कार चलाते समय सीट बेल्ट और बाइक चलाते समय हेलमेट पहनें। तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाने से बचें क्योंकि यह ख़तरनाक हो सकता है।