FASTag New Rules Update : जल्दी करे ‘यह’ काम, वरना देगा होगा दुगना चालान

FASTag New Rules Update : फास्टैग से जुड़ा एक नया नियम लागू किया गया है। सरकार ने अब यह अनिवार्य कर दिया है कि फास्टैग को वाहन की विंडशील्ड पर चिपकाया जाना चाहिए। निरीक्षणों से पता चला है कि बहुत से लोग फास्टैग को विंडशील्ड पर चिपकाने के बजाय अपनी कार के अंदर या जेब में रखते हैं। इस प्रथा के कारण टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्य उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है।

इसे रोकने के लिए सरकार ने विंडशील्ड के अंदर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के मुताबिक, अगर विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगाया गया तो दोगुना टोल शुल्क देना होगा।

गुरुवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सामने की विंडशील्ड पर अंदर से फास्टैग नहीं लगाए हुए टोल लेन में प्रवेश करने वाले उपयोगकर्ताओं से दोगुना उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इसमें कहा गया है, “सभी उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह एजेंसियों और रियायतकर्ताओं को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है, ताकि सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग न लगाए जाने की स्थिति में दोगुना उपयोगकर्ता शुल्क वसूला जा सके।”

बयान के अनुसार, यह सूचना सभी उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजाओं पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग लगाने संबंधी नियम का पालन न करने पर लगने वाले जुर्माने के बारे में बताया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, बयान में उल्लेख किया गया है कि शुल्क प्लाजा पर वाहन पंजीकरण संख्या (वीआरएन) को कैप्चर करने वाले सीसीटीवी फुटेज को गैर-फास्टैग मामलों के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे वसूले गए शुल्क और टोल लेन में वाहन की उपस्थिति के बारे में उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी।

बयान में स्पष्ट किया गया है कि मानक प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित वाहन पर फास्टैग न लगाए जाने पर यूजर फीस प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) लेन-देन करने का अधिकार नहीं है। ऐसे वाहनों को दोगुना टोल शुल्क देना होगा और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

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