Bajaj Auto Penalized : देश की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता कंपनियों में शुमार बजाज ऑटो को तगड़ा झटका लगा है। कंपनी को आयकर विभाग द्वारा करोड़ों का जुर्माना भरने की नोटिस दी गई है। आई जानते है ऐसा क्या हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे है।
Bajaj Auto Limited पर ₹10 करोड़ से अधिक का भारी माल एवं सेवा कर (GST) जुर्माना लगाया गया है। कंपनी को यह नोटिस उसके instrument cluster के वर्गीकरण से संबंधित विवाद पर कर अधिकारियों से मिला है। Bajaj Auto ने कहा है कि वह इस फैसले को कानूनी रूप से चुनौती देगी।
Bajaj Auto Penalized
GST वर्गीकरण पर विवाद
Bajaj Auto के अनुसार, यह जुर्माना इस बात पर असहमति से उत्पन्न हुआ है कि कंपनी ने कराधान के लिए instrument cluster को कैसे वर्गीकृत किया।
पुणे-II आयुक्तालय के केंद्रीय GST के संयुक्त आयुक्त ने फैसला सुनाया कि ये घटक जुलाई 2017 से मार्च 2022 की अवधि के लिए HSN code 8708/8714 के अंतर्गत आते हैं। हालाँकि, Bajaj Auto इन उत्पादों के लिए HSN code 9029 का उपयोग कर रहा था।
जुर्माने का विवरण
कर अधिकारियों ने ₹10.03 करोड़ की अंतर GST राशि की मांग की है। इसके अलावा, ₹10.03 करोड़ का समतुल्य ब्याज और जुर्माना लगाया गया है, साथ ही ₹25,000 का सामान्य जुर्माना भी लगाया गया है। इससे कुल वित्तीय निहितार्थ ₹10.04 करोड़ हो जाता है।
Bajaj Auto कानूनी कार्रवाई करेगी
जुर्माने के जवाब में Bajaj Auto ने कहा कि इस फैसले में कोई दम नहीं है और यह संयुक्त आयुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कंपनी ने यह भी बताया कि यह फैसला Bombay High Court में दायर की गई रिट याचिका को नजरअंदाज करता है, जो अभी भी लंबित है।
Bajaj Auto अपनी स्थिति को लेकर आश्वस्त है और उसने घोषणा की है कि वह उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। कंपनी ने आश्वासन दिया है कि इस जुर्माने से उसके परिचालन पर कोई बड़ा वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।