Kisan Tractor Yojana : अब किसान आधुनिक हो गए हैं। तकनीक की मदद से कम मेहनत और कम समय में अधिक उत्पादन शुरू हो गया है। जिनके पास ट्रैक्टर हैं, उनके लिए ट्रैक्टर कृषि में विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं और लागत भी कम कर सकते हैं। अब सरकार किसानों के लिए एक बड़ी योजना लेकर आई है, जिसके जरिए किसानों की उत्पादन लागत और श्रम में कमी आएगी। खास बात यह है कि अब हर किसान इस योजना के जरिए ट्रैक्टर खरीद सकता है क्योंकि उसे ट्रैक्टर की कीमत का केवल 10% ही देना होता है।
सरकार ने अपील की है कि सभी किसान मिनी ट्रैक्टर के लिए इस योजना का लाभ उठाएं। आज की इस पोस्ट में ‘कहां आवेदन करें’? कैसे करना है? योग्यताएं क्या हैं? कैसे उठाएं योजना का लाभ? ऐसी ही कई चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सरकार के माध्यम से ट्रैक्टरों की खरीद के लिए 90% सब्सिडी दी जाएगी। बाकी का 10% आपको देना होगा। सबसे पहले आइए जानते हैं कि क्या है योग्यता।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपने जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाना होगा। इस ऑफिस में आप 90% सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर खरीद सकते हैं।
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ये हैं शर्तें:-
- यह योजना स्वयं सहायता बचत समूह के लिए लागू है।
- स्वयं सहायता बचत समूह में 80% सदस्य अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध होने चाहिए।
- 90% की सरकारी सब्सिडी (अधिकतम 3.15 लाख रुपये) स्वयं सहायता समूहों द्वारा उपरोक्त अधिकतम राशि का 10% भुगतान करने के बाद भी स्वीकार्य रहेगी।
एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि वर्तमान में केवल महाराष्ट्र के किसान ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना वर्तमान में अन्य राज्यों के लिए लागू नहीं की गई है।
आवेदन करने और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें।
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