Mahindra and Mahindra : देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा को बड़ा झटका लगा है। कंपनी पर अपने दोपहिया व्यवसाय के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों और प्री-जीएसटी क्रेडिट शेष को जीएसटी प्रणाली में लाने के लिए 4.12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसकी जानकारी खुद कंपनी ने दी है। कंपनी ने शेयर मार्केट को दी जानकारी में कहा कि महिंद्रा टू-व्हीलर्स लिमिटेड (MTWL) के कारोबार के संबंध में मध्य प्रदेश में इंदौर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय द्वारा 4,11,50,120 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है।
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ऑटो निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा पर अपने दोपहिया व्यवसाय के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों और शिक्षा उपकर क्रेडिट शेष को प्री-GST से GST शासन में लाने के लिए 4.12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह बताया गया है कि व्यवसाय को महिंद्रा टू-व्हीलर्स लिमिटेड से अलग कर दिया गया और M&M में विलय कर दिया गया।
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जुर्माने का एक कारण यह है कि जिन चालानों के आधार पर महिंद्रा टू-व्हीलर्स लिमिटेड ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया है, वे विक्रेताओं द्वारा GST रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किए गए थे। इसलिए ऑटो पॉपुलेटेड GSTR-2A में दिखाई नहीं दिए। इसके अलावा, जुर्माने का एक अन्य कारण यह है कि पूर्व क्रेडिट शेष को GST प्रणाली में लाने की अनुमति नहीं है।
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