The Traffic Rules : देश में प्रदूषण दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर है। प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण दिल्ली में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 20,000 का जुर्माना लगेगा। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली में GRAP-3 से संबंधित प्रतिबंध लगाए गए हैं। परिवहन विभाग ने राजधानी में पेट्रोल BS-3 और BS-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि वाहन चालक ने नियम तोड़ा तो अधिनियम की धारा 194 के तहत 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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नए नियमों के अनुसार, अगर आपके पास डीजल कार है और उसका इंजन बीएस4 या इससे नीचे का है तो आपको जुर्माना भरना पडेगा। इसी तरह अगर पेट्रोल कार का इंजन बीएस 3 या इससे नीचे का है तो ऐसे लोगों का भी चालान कटेगा। कुछ दिन पहले ट्रैफिक पुलिस द्वारा बदले गए नियमों के मुताबिक डीजल कारों में बीएस 5 इंजन या उससे ऊपर का इंजन होना चाहिए। वैसे ही पेट्रोल कारों में BS4 या उससे ऊपर का इंजन होना चाहिए। ऐसा न करने पर कार चालक पर 10 हजार से 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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अगर आपके पास पेट्रोल या डीजल कार है तो आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उसके इंजन की जानकारी देख सकते हैं। आपके वाहन से संबंधित सभी जानकारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर होती हैं। साथ ही, इंजन के प्रकार का भी उल्लेख किया गया होता है। नई दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल से चलने वाली कारों और 15 साल पुरानी पेट्रोल से चलने वाली कारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ट्रैफिक पुलिस और यातायात विभाग की टीमें वाहनों पर नजर रखेंगी। कहीं भी आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 20,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा रहा है।
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