vehicle scrap policy : पुराने वाहन बडे पेमाने पर प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को हटाने के लिए प्रयास कर रही है। दिल्ली परिवहन विभाग ने कुछ समय पहले एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति के पास 15 साल से ज्यादा पुरानी कार है तो उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इस कार को सड़क पर नहीं चलाया जा सकता। अगर ऐसा कोई वाहन पाया गया तो मालिक पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रदूषण को रोकने के लिए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी यानी कबाड़ वाहन नीति (vehicle scrap policy) लागू की गई है।
ये भी पढे : 350Km की शानदार रेंज और किमत भी है बजेट में; आ रही है मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार
कुछ दिन पहले एक घटना सामने आयी गैराज में खड़ी 75 साल पुरानी गाड़ी जब्त कर ली गई। जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में याचिका पर सरकार से अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा। हाई कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। दरअसल, याचिकाकर्ता का कहना है कि गैराज में खड़ी 1948 मॉडल हंबर उनके दादाजी की थी, जो इस्तमाल में नहीं है। कानूनी तौर पर विंटेज कार के रूप में रेजिस्ट्रेशन करने से पहले कार को एक गैरेज में भेजा गया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार से न सिर्फ जवाब मांगा है, बल्कि सरकार को इस कार को स्क्रैप न करने का भी निर्देश दिया है।
अगर आपके पास भी विंटेज कार है तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि विंटेज कार के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होती है। कुछ समय पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सीएमवीआर यानी सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में संशोधन किया था, इस संशोधन के पीछे का उद्देश्य पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित करना और बढ़ाना है।
विंटेज कारों और दोपहिया वाहनों के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, यदि कोई वाहन 50 वर्ष से अधिक पुराना है और मूल रूप से बिना किसी संशोधन के संरक्षित किया गया है, तो वाहन को विंटेज मोटर वाहन के रूप में जाना जाता है। विंटेज वाहन की पुनः पंजीकरण प्रक्रिया के लिए, पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।
जरूर पढे : ओ भाई… हर कोई खरीद रहा है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर; किमत कम और रेंज में है दम
स्क्रैप पॉलिसी के फायदे :
अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है तो आपको पुरानी गाड़ी के बदले डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिर जब आप नई कार खरीदने जाएंगे तो आपको कई फायदे मिलेंगे। आपको वहां पुराने वाहन का स्क्रैप मूल्य मिलेगा जो आपके नए वाहन की एक्स-शोरूम कीमत का 5 % होगा। अगर आप नया वाहन खरीदते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं देना होगा साथ ही राज्य सरकार निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत और व्यावसायिक वाहनों के लिए 15 प्रतिशत की छूट दे रही है।
(बाईक-कारों पर ऑफ़र, जानकारी और सभी News प्राप्त करने के लिए लिंक पर क्लिक करके ‘द गाडीवाला’ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें : https://chat.whatsapp.com/JzerC9H8qeBDcjbJCIwUsC )