about traffic rules : हम सभी नियमों का पालन ‘सुरक्षा’ के लिए नहीं बल्कि ‘जुर्माने’ से बचने के लिए करते हैं। दुर्घटना की स्थिति में आपको अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन पुलिस से बचने के लिए हम हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। इस बार पुलिस ने कुछ नियम और भी सख्त कर दिए हैं। अब कुछ लोगों को हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
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अक्सर हममें से कई लोग अपना हेलमेट बाईक पर लटका देते हैं और पुलिस के सामने आने पर उसे पहनने की जल्दी करते हैं। कुछ लोग हेलमेट तो पहनते हैं लेकिन हेल्मेट बेल्ट नहीं लगाते। कुछ लोग टूटा-फूटा हेलमेट पहनते हैं। अब अगर इस तरह से हेलमेट लगाने वाले लोगों का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या वो हेलमेट किसी काम आयेगा?
ऐसे उचित हेलमेट का उपयोग नहीं करने वाले लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ा जा रहा है और 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है।
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अब आपको सही तरीके से हेलमेट को पहनना होगा अगर आप हेल्मेट पहनने में भी गलतियां कर देते हैं तो आपको चालान से कोई बचा नही सकता। भारत सरकारने हेल्मेटवाला जो नियम (1998 मोटर वाहन अधिनियम) है, उसके हिसाब से, हेलमेट नहीं पहनने या फिर ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर 2,000 का चालान भरना पडेगा। और अगर हेलमेट पहना है लेकीन बेल्ट नही लगाया है तो 1 हजार रुपए का चालान कटेगा।
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अगर आपने हलके क्वालिटी का हेल्मेट पहना है फिर भी आपको 1,000 का जुर्माना भरना पडेगा। क्योकी जो हेल्मेट अच्छा है, उस पर BSI (भारतीय मानक ब्यूरो ISI) होता है। हेल्मेट खरीदते समय BSI (भारतीय मानक ब्यूरो ISI) देख कर ही लेना चाहिये।
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