भारत सरकार ने वाहन स्क्रेपेज नीति पर लिया बड़ा फैसला और बदले नियम, जानिए क्या है नए नियम?
नई दिल्ली: सड़क और परिवहन मंत्रालय (MoRTH) ने वाहन कबाड़ नीति का मसौदा जारी किया है । मसौदे में कहा गया है कि कबाड़ में वाहनों को भेजने के लिए डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि वाहन को स्क्रैप करने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (RVSF) की आवश्यकता होगी ।
स्क्रैपिंग से पहले RVSF की डिजिटल जांच की जाएगी, जिसके बाद वाहन को स्क्रैप में भेजा जाएगा। डिजिटल वेरिफिकेशन स्पष्ट करेगा कि कबाड़ कर दिए गए वाहन से कोई पेनल्टी तो बकाया नहीं है, या वाहन को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
सड़क परिवहन मंत्रालय के मसौदे में कहा गया है कि किसी भी वाहन को स्क्रैप करने से पहले मंत्रालय के पोर्टल ‘वाहन’ के डेटाबेस से सभी आवश्यक जांच की जाएगी। वाहन को स्क्रैप करने से पहले वाहन मालिक को इन सभी जांचों के लिए तैयार रहना चाहिए। इनमें किराया-खरीद, वाहन का पट्टा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में वाहन के खिलाफ कोई मामला नहीं होने का प्रमाण, वाहन पर बकाया एनओसी और क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा वाहन को ब्लैकलिस्ट नहीं करना शामिल है।
वाहन मालिक को क्या करना है?
ड्राफ्ट पेपर में कहा गया है कि किसी भी आवश्यक कागज के अभाव में स्क्रैपिंग प्रक्रिया शुरू नहीं होने दी जाएगी। प्रस्तावित नियम के अनुसार वाहन स्क्रैपिंग के लिए आवेदन डिजिटल रूप से जमा करना होगा और इसके लिए आरवीएसएफ की मदद ली जाएगी।
स्क्रैपिंग के लिए वाहन जमा करते समय वाहन मालिक को गारंटी देनी होगी। इसी तरह के दस्तावेज आरवीएसएफ ऑपरेटर को भी जमा कराने होंगे। इन कागजातों का अनुरोध किया जाएगा क्योंकि स्क्रैपिंग से संबंधित कार्य में कोई रुकावट या कानूनी बाधा नहीं होगी और प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी।
स्क्रैपिंग का लाभ
माना जा रहा है कि मार्च या अप्रैल से वाहनों की स्क्रैपिंग में नए निति शुरू हो जाएगी। देशभर में इसके लिए स्क्रैपिंग सेंटर बनाने का काम जोरों पर है। जहां तक फायदे की बात है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में स्क्रैपेज पॉलिसी की शुरुआत करते हुए कहा, ‘हमने सभी वाहन निर्माताओं को एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के आधार पर गाडी मालिकों को बड़ा फायदा होगा। उनको नए वाहन की खरीद पर 5 फीसदी की छूट मिलेगी।’
मालिकों को क्या फायदा होगा
जानकारों का कहना है कि वाहन मालिकों को पुराने वाहन को स्क्रैप करने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र को दिखाने पर नए वाहन की खरीद पर 5% की छूट मिलेगी। यह छूट ऑटो कंपनियां देगी। नए वाहन खरीदारों को पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। नया वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वाणिज्यिक वाहनों के खरीदारों को रोड टैक्स में 15% की छूट दी जाएगी।